एनजीओ क्या है और एनजीओ की शुरुवात या रजिस्ट्रेशन कैसे करे जैसे सवाल अकसर इन्टरनेट पर सर्च किया जाता है तो आज हम NGO kya Hai और NGO के बारे मे पूरी जानकारी देने जा रहे है फिर भी आपका कोई सवाल हो NGO के लिए तो सवाल जवाब कर सकते है
NGO का पूरा नाम Non Government Organization होता है एनजीओ को सामाजिक कार्य हेतु बनाया जाता है एनजीओ को सरल भाषा मे गैर सरकारी संगठन कहा जाता है | जिसमे सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है साथ NGO बिना Business Profit Propose के लिए बनाया जाता है | एनजीओ की शुरुवात सामान्य या आम आदमियो द्वारा किया जाता है या सरकार द्वारा या फिर बिजीनेस फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया जा सकता है | सरल भाषा मे कह सकते है बिना किसी लाभ या स्वार्थ के सामाजिक कार्यो या लोगो की भलाई करने वाली संस्था एनजीओ कहलाती है और इस कार्य को करने के लिए सरकार या धनी संस्था से अनुदान प्राप्त करती है | भारत मे लगभग 2 मिलियन एनजीओ संगठन है और यूनाइटेड स्टेट मे लगभग 1.5 मिलियन एनजीओ संगठन है साथ ही आज एनजीओ की संख्या बढ़ती जा रही है |
एनजीओ विशेष - कोई 1 व्यक्ति द्वारा एनजीओ नहीं खोला जा सकता | एनजीओ की शुरुवात एक संस्था के रूप मे पंजीकृत होने के बाद किया जा सकता है | हिंदुस्तान के सभी एनजीओ सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत बनाए जाते है |
एनजीओ की रजिस्ट्रेशन कैसे करे
किसी के भी द्वारा 7 या अधिक लोग मिलकर एक सोसायटी बना सकते है फिर सोसायटी एक्ट के तहत एनजीओ या सामाजिक संस्था की शुरुवात या पंजीकरण कावा सकते है | लेकिन सोसायटी बनाने के लिए यह साफ या स्पष्ट करना जरूरी होता है की संगठन की कार्यकारी समिति कैसे बनेगी और काम कैसे करेगी या फिर संस्था के लिए धन को कैसे एकत्रित किया जाएगा साथ धन प्राप्ति को खर्च कैसे किया जाएगा इत्यादि | मतलब आपको इसके लिए नियम तैयार करना होता है और फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है |
खुद का NGO बनाना चाहते है तो बनाए ऐसेएनजीओ का रजिस्ट्रेशन - सभी राज्य मे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन और मान्यताए भिन्न भिन्न होती है | इसलिए अपने राज्य के नियम का पालन करे |
उत्तर प्रदेश में एनजीओ पंजीकरण कार्यालय
अगर आप उत्तर प्रदेश मे रहते है तो आप निम्न पते पर पहुच कर एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवा सकते है - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश 202001
एनजीओ के लिए महत्वपूर्ण जानकारी -एनजीओ के गठन के लिए जरूरी -
- कम से कम 7 सदस्य होने जरूरी है
- एनजीओ बनाने के लिए बैठक करनी पड़ती है साथ ही बैठक मे एनजीओ का लक्ष्य, उद्देश, के अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सलाहकार, सदस्य आदि तह करने होते है |
- बैठक मे एनजीओ के गठन का प्रस्ताव करना होता है साथ ही प्रस्ताव पर सभी सदस्यो के हस्ताक्षर और एनजीओ का नाम और गठन की तारीख भी होनी चाहिए |
- चैरिटी कमिश्नर या असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर के दफ्तर से आवेदन के लिए फार्म खरीदना होता है |
- अध्यक्ष या सचिव के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी
- एनजीओ के सभी सभी सदस्यो या ट्रस्टियो का सहमति पत्र इसके लिए प्रस्ताव देना होता है |
- जिस पते पर एनजीओ रजिस्टर किया जा रहा है उस भवन के मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है |
- एक 20 रुपए के नान ज्यूडिशियल स्टेम्प पर एनजीओ की सभी चल और अचल संपत्तियो का ब्योरा देना होता है |
- यह सब होने के बाद दफ्तर मे रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट राज्यो के पब्लिक ट्रस्ट के तहत आवेदन किया जाता है |
- रजिस्ट्रेशन के बाद खाता खुलवाना पड़ता है जिसमे आर्थिक मदद के आए हुए पैसे को जमा किया सके |
- सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 महीने मे और ट्रस्ट के लिए 2 महीने का समय लग सकता है |
कृपया जानकारी शेयर करे अधिक जाने नीचे कमैंट्स KMGWEB.IN पर साम्रगी ज्ञानवर्धन के लिए है यहाँ क्लिक से हमारे बारे में शारीरिक उपाय आजमाने से पहले चिकित्सक अथबा सलाहकार से मिले Kindly Share Article click icons⤵
आप हमारी एनजीओ पर दूसरी पोस्ट पढे आपको आपका जवाब मिल जाएगा क्लिक से
ReplyDeletemera naam sachin Rajak hai me isa ngo banana chahata gu ki jishki madat se me kahi bhi kisi bhi byakti ki madat kar saku
ReplyDelete